RBI का बड़ा फैसला 2000 को नोट का चलन होगा बंद, इस तारीख तक बदल सकते हैं नोट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' (RBI) ने 19 मई (गुरुवार) साल 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें आरबीआई एक बड़ा फैसला लेते हुए साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के एलान के साथ ही 2 हजार रुपये का नोट जारी किया था।
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Source : Social media |
ये नोट 7 साल बाद चलन से बाहर होने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे।
एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदले जाएंगे. अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर की तारीख याद कर लें। इससे पहले आप बैंक में जाकर इस बदल सकते हैं. यानी 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंकों में जाकर 2000 के बदल पाएंगे। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएंगी।
एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदले जाएंगे. अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर से पहले तक आप बैंक में जाकर इस बदल सकते हैं। इसके बदले आपको दूसरी वैलिड करेंसी मिल जाएगी।
आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही दो हजार रुपये का नोट को छापना बंद कर दिया था। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 हजार रुपये का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। यानी जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा।
₹2000 Denomination Banknotes – Withdrawal from Circulation; Will continue as Legal Tenderhttps://t.co/2jjqSeDkSk
— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 19, 2023
क्या है 2000 का नोट वापस लेने का कारण
कब से बदल सकते हैं नोट
यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की 'क्लीन नोट नीति' के मुताबिक, यह निर्णय लिया गया है कि 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले लिया जाए।
नवंबर 2016 में 2,000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2,000 रुपये मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4-5 साल ही था।
एक्सचेंज सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।
2000 के नोट बंद व बदलाव संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं?
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹ की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। उस समय 1000 के नोट चलन में थे। उस उद्देश्य की पूर्ति और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की उपलब्धता के साथ, 2018-19 में ₹2000 के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। अधिकांश ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की "स्वच्छ नोट नीति" के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए।
2. स्वच्छ नोट नीति क्या है?
यह आरबीआई द्वारा जनता के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीति है।
3. क्या ₹2000 के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति बनी हुई है?
हाँ। ₹2000 के बैंकनोट की वैध मुद्रा की स्थिति बनी रहेगी।
4. क्या सामान्य लेनदेन के लिए ₹2000 के नोटों का उपयोग किया जा सकता है?
हाँ। जनता के सदस्य अपने लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. जनता को अपने पास मौजूद ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का क्या करना चाहिए?
जनता के सदस्य अपने पास मौजूद ₹2000 के नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं।
खातों में जमा करने और ₹2000 के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। विनिमय की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में भी उपलब्ध होगी, जिनके निर्गम विभाग1 हैं। .
6. क्या बैंक खाते में ₹2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है?
अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है।
7. क्या ₹2000 के बैंक नोटों की अदला-बदली की जा सकने वाली राशि की कोई परिचालन सीमा है?
जनता के सदस्य एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोटों का विनिमय कर सकते हैं।
8. क्या व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से ₹2000 के नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है?
हां, खाताधारक के लिए प्रति दिन ₹4000/- की सीमा तक बीसी के माध्यम से ₹2000 के बैंक नोटों का विनिमय किया जा सकता है।
9. किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी?
बैंकों को प्रारंभिक व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए, जनता के सदस्यों से विनिमय सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।
10. क्या बैंक की शाखाओं से ₹2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?
नहीं। एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा सकता है।
11. क्या होगा यदि किसी को व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए ₹20,000/- से अधिक नकद की आवश्यकता है?
खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। ₹2000 के बैंकनोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमाओं के विरुद्ध नकद आवश्यकताओं को निकाला जा सकता है।
12. क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा?
नहीं, विनिमय सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।
13. क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए विनिमय और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी?
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ₹2000 के नोटों को बदलने/जमा करने की मांग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें।
14. क्या होगा यदि कोई ₹2000 के नोट तुरंत जमा/बदल नहीं सकता है?
पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए, ₹2000 के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए चार महीने से अधिक की अवधि दी गई है। इसलिए जनता के सदस्यों को आवंटित समय के भीतर अपनी सुविधानुसार इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
15. क्या होगा यदि कोई बैंक ₹2000 के बैंकनोट को बदलने/जमा करने से मना कर दे?
सेवा में कमी के मामले में शिकायत के निवारण के लिए, शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/संकल्प से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।